| Post Viewership from Post Date to 15- Apr-2025 (31st) Day | ||||
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लखनऊवासियों, क्या आप जानते हैं कि उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, हर साल 15 मार्च को 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' (World Consumer Rights Day) मनाया जाता है। यह दिन, उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और बाज़ार द्वारा उपभोक्ताओं के दुरुपयोग के विरुद्ध विरोध करने के रूप में मनाया जाता है। तो आइए, आज इस दिवस की शुरुआत, महत्व और उद्देश्यों के बारे में विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि इस दिन कौन सी गतिविधियाँ करके इसे मनाया जा सकता है। इसके साथ ही, हम भारत में विभिन्न उपभोक्ता अधिकारों पर प्रकाश डालेंगे। अंत में, हम एक उपभोक्ता के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने का प्रयास करेंगे।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का परिचय:
15 मार्च को, दुनिया भर में हर साल मनाया जाने वाला 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' वैश्विक बाज़ार में हमें हमारे उपभोक्ता अधिकारों के महत्व की याद दिलाने के लिए समर्पित है। यह दिन, वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और कीमत के संबंध में पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ-साथ, उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और ज़िम्मेदारियों के बारे में शिक्षित और सशक्त बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, साथ ही निष्पक्ष और नैतिक व्यापार नीति को भी प्रोत्साहित करता है।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस: इतिहास:
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत, 15 मार्च, 1962 से मानी जा सकती है, जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ़. कैनेडी (John F. Kennedy) ने अमेरिकी कांग्रेस में एक ऐतिहासिक भाषण में उपभोक्ता अधिकारों की समस्याओं को संबोधित किया था। तब पहली बार, किसी विश्व नेता ने वैश्विक मंच पर, उपभोक्ता अधिकारों के महत्व को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। हालांकि, 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' की आधिकारिक शुरुआत 15 मार्च, 1983 को हुई, जब इसे संयुक्त राष्ट्र (United Nations) द्वारा मान्यता और समर्थन दिया गया, जिससे उपभोक्ता संरक्षण की समस्याओं की तरफ़ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित हुआ।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का महत्व:
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और अनुचित प्रथाओं, भेदभाव और शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और शिकायतों के समाधान के लिए सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दिन के महत्व को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है:
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कैसे मनायें:
भारत में विभिन्न उपभोक्ता अधिकार:
भारत में किसी व्यक्ति के मौलिक उपभोक्ता अधिकार निम्नलिखित हैं:
उपभोक्ता की ज़िम्मेदारियां:
संदर्भ:
मुख्य चित्र का स्रोत : Pexels
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