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                                            रामपुर के नागरिक, इस बात से सहमत होंगे ही कि, लेखकों के लिए, कॉपीराइट(Copyright) उनके कार्य के अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें यह नियंत्रित करने की क्षमता भी शामिल है कि, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। 1957 का कॉपीराइट अधिनियम, कॉपीराइट नियमों के साथ, भारत में कॉपीराइट संरक्षण को नियंत्रित करता है। यह अधिनियम, 21 जनवरी 1958 से लागू है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, 1 जनवरी 1978 के बाद बनाए गए कार्यों के लिए, कॉपीराइट सुरक्षा, आम तौर पर लेखक के जीवन और 75 वर्ष तक रहती है। तो चलिए, आज इस अधिनियम के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके अलावा, हम भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ़ उपलब्ध उपायों के बारे में जानेंगे। इसके बाद, हम भारत में पुस्तकों के लिए, कॉपीराइट की अवधि पर कुछ प्रकाश डालते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम इस बारे में बात करेंगे कि, कोई व्यक्ति किसी अन्य लेखक के काम को उनकी अनुमति के बिना कब उपयोग कर सकता है। अंततः, हम जानेंगे कि भारत में किसी पुस्तक का कॉपीराइट, कैसे किया जाता है।
कॉपीराइट अधिनियम, 1957 क्या है?
कॉपीराइट, एक कानूनी अधिकार है जो भारत में साहित्य, कला, संगीत, फ़िल्मों और कंप्यूटर कार्यक्रमों के मूल कार्यों की रक्षा करता है। यह विचारों के बजाय, विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा करता है। कॉपीराइट के मालिक या धारक के पास, उस कार्य को जनता तक अनुकूलित करने, पुन: पेश करने, प्रकाशित करने, अनुवाद करने और संचार करने का विशेष अधिकार होता है।
मुख्य अनुभाग:
धारा 2: यह कार्य की विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है, जिन्हें कॉपीराइट की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, धारा 2(ओ)(section 2(o)) साहित्यिक कार्यों से संबंधित है, जबकि, धारा 2(एच)(section 2(h)) में कॉपीराइट संरक्षण की परिभाषा के तहत सभी नाटकीय कार्य शामिल हैं।
धारा 13: साहित्यिक कार्यों, संगीत कार्यों, नाटकीय कार्यों, सिनेमैटोग्राफ़िक फ़िल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग सहित अन्य को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करता है।
धारा 14: कॉपीराइट मालिक को विशिष्ट अधिकारों का एक सेट प्रदान करता है, जैसे कि – कार्य को रूपांतरित करना, पुन: प्रस्तुत करना, प्रकाशित करना, अनुवाद करना और जनता तक कार्य को संप्रेषित करना।
कोई भी इन अधिकारों का प्रयोग, तब तक नहीं कर सकता है, जब तक उसके पास कॉपीराइट मालिक की अनुमति न हो।

भारत में कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध उपलब्ध उपाय:
कॉपीराइट अधिनियम, 1957, तीन प्रकार के उपचार प्रदान करता है – प्रशासनिक , नागरिक और आपराधिक उपचार। इस क़ानून के तहत, प्रदान किए गए प्रशासनिक उपायों में, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा उल्लंघनकारी वस्तुओं को रोकना शामिल है। कॉपीराइट अधिनियम के अध्याय XII के तहत, नागरिक उपचार प्रदान किए जाते हैं और प्रदान किए गए उपचारों में, निषेधाज्ञा, क्षति और लाभ का खाता शामिल है। कानून के अध्याय, XIII के तहत, आपराधिक उपचार प्रदान किए जाते हैं और कॉपीराइट उल्लंघन के विरुद्ध प्रदान किए गए उपायों में, कारावास (3 वर्ष तक) के साथ जुर्माना (200,000 रुपये तक) शामिल है।
भारत में किसी पुस्तक के कॉपीराइट की अवधि क्या है?
भारत में कॉपीराइट की अवधि सीमित है। विशिष्ट कार्य का कॉपीराइट, भारत में सीमित समय के लिए ही होगा। किसी पुस्तक का कॉपीराइट, उसके लेखक के पूरे जीवनकाल तक रहेगा, क्योंकि जब तक लेखक जीवित रहेगा, तब तक उसके पास विशेष कॉपीराइट स्वामित्व रहेगा। कॉपीराइट, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक भी सक्रिय रहेगा। जबकि, उनकी मृत्यु के बाद लेखक के उत्तराधिकारियों और कानूनी उत्तराधिकारियों को यह हस्तांतरित हो जाएगा।
इस समय के दौरान, उनके कानूनी उत्तराधिकारी, उन लाभों और मुनाफ़े का दावा कर सकते हैं, जो काम के व्यावसायिक शोषण, यानी बिक्री, लाइसेंस तथा लाइसेंस प्राप्त कार्यों आदि से उत्पन्न होते हैं।

हम किसी अन्य लेखक की रचना का उपयोग, बिना अनुमति के कब कर सकते हैं?
हालांकि, लेखक के सभी अधिकार कॉपीराइट के तहत सुरक्षित हैं, केवल कुछ शर्तों में ही कुछ छूट दी गई हैं। ये निम्न प्रकार से हैं –
1.) शोध या निजी अध्ययन के लिए;
2.) आलोचना या समीक्षा के लिए;
3.) समसामयिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए;
4.) न्यायिक कार्यवाही के लिए;
5.) गैर-भुगतान करने वाले दर्शकों के लिए, एक शौकिया क्लब या सोसायटी द्वारा प्रदर्शन; और 
6.) साहित्यिक कार्यों की ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना।
भारत में किसी पुस्तक का कॉपीराइट कैसे करें ?
किसी पुस्तक के कॉपीराइट का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको अपना कॉपीराइट पंजीकृत करना होगा। कॉपीराइट के मालिक के लिए, पंजीकरण द्वारा उत्पादित, रचनात्मक सूचना आवश्यक है। कॉपीराइट पंजीकृत करने की प्रक्रिया, आसान और कम खर्चीली है। भारत में पुस्तकों के कॉपीराइट की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण निम्नलिखित हैं।
1.) अपनी पुस्तक को पंजीकृत करने के लिए, https://copyright.gov.in/ पर जाएं और 500 रुपये की फ़ीस जमा करें।
2.) अपने मूल कार्य की प्रतियों और अपनी व्यक्तिगत जानकारी सहित सभी विवरण भरें।
3.) आपके आवेदन में पहचान प्रमाण और आपके काम का विस्तृत विवरण शामिल होना चाहिए।
4.) अपना आवेदन कॉपीराइट कार्यालय में जमा करें। यह वेबसाइट पर ऑनलाइन या आवेदन की भौतिक प्रति ई–मेल करके किया जा सकता है।
5.) अपना आवेदन जमा करने के बाद, आपके आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक डायरी नंबर उत्पन्न होता है। आपको इसके स्वीकृत होने तक इंतज़ार करना होगा।
6.) एक बार आवेदन सत्यापित और स्वीकृत हो जाने पर, आपको एक कॉपीराइट प्रमाणपत्र प्राप्त होगा, जो साबित करता है कि आप कॉपीराइट किए गए कार्य के मालिक हैं।
संदर्भ 
https://tinyurl.com/zw969zur
https://tinyurl.com/mrdrw8y7
https://tinyurl.com/2xtv85m4
https://tinyurl.com/25u75bsf
https://tinyurl.com/3w72xwh9
चित्र संदर्भ
1. पुस्तक लिखते व्यक्ति को संदर्भित करता एक चित्रण (pxhere)
2. कॉपीराइट के एक प्रमाणपत्र को संदर्भित करता एक चित्रण (wikimedia)
3. कॉपीराइट भित्तिचित्र चिन्ह को संदर्भित करता एक चित्रण (flickr)
4. पढ़ाई करते व्यक्ति को संदर्भित करता एक चित्रण (pxhere)