चलिए, रामपुर के यात्रियों को परिचित कराएं कस्टम बैगेज और ड्यूटी-फ़्री खरीदारी के नियमों से

गतिशीलता और व्यायाम/जिम
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चलिए, रामपुर के यात्रियों को परिचित कराएं कस्टम बैगेज और ड्यूटी-फ़्री खरीदारी के नियमों से

रामपुर के नागरिकों को यह बात पता होगी कि कस्टम नियम या प्रतिबंध देशों द्वारा सामान के आयात और निर्यात को नियंत्रित करने के लिए लगाए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा करना और विभिन्न नियमों को लागू करना है। तो, आज हम भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम बैगेज नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में, हम जानेंगे कि यात्री अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं किस प्रकार भारत ले कर आ सकते हैं। इसके अलावा, हम यह भी जानेंगे कि भारतीय और विदेशी मुद्रा, साथ ही सोना, कितनी मात्रा में लाया जा सकता है। 

फिर हम उन सामानों के बारे में जानेंगे जिनका आयात और निर्यात भारतीय कस्टम अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद, हम उन सामानों की सूची पर चर्चा करेंगे जिनकी भारत से बाहर और भारत में आने-जाने की गतिविधि पर प्रतिबंध है। फिर हम भारत में ड्यूटी-फ़्री शॉप्स (Duty-free shops) के बारे में जानेंगे। अंत में, हम भारत आने वाले यात्रियों के लिए बैगेज पर ड्यूटी-फ़्री छूट के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिसमें  उपहार, यादगार वस्तुएं, शराब, सिगरेट आदि शामिल हैं।

चित्र स्रोत : Wikimedia 

भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम बैगेज नियम 

1.) प्रयोग किए गए व्यक्तिगत सामान और ड्यूटी-फ़्री सीमा: यात्री अपने इस्तेमाल किए गए व्यक्तिगत सामान (कपड़े, कॉस्मेटिक्स आदि) बिना किसी शुल्क के ला सकते हैं। नए सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, परफ़्यूम और शराब (18 वर्ष से ऊपर के यात्रियों के लिए) पर एक बार ड्यूटी-फ़्री सीमा 50,000 रुपये होती है।

2.) मुद्रा की सीमा: भारतीय और विदेशी भारतीय नागरिक जो विदेश से लौटते हैं, वे 25,000 रुपये तक भारतीय मुद्रा ला सकते हैं। विदेशी मुद्रा पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन यदि विदेशी मुद्रा 5,000 अमेरिकी डॉलर या समकक्ष राशि से अधिक हो, तो उसे घोषित करना आवश्यक है।

3.) सोने का आयात और कस्टम ड्यूटी: यात्री 1 किलो तक सोना (गहनों सहित) ला सकते हैं। ड्यूटी की छूट, यात्री के विदेश में रहने की अवधि और उसके मूल स्थान पर निर्भर करती है। पुरुष 20 ग्राम तक गहनों को बिना शुल्क के ला सकते हैं, जबकि महिलाएं 40 ग्राम तक। शुद्ध  सोने (24 कैरेट) पर ड्यूटी लगती है, चाहे वह कितनी भी मात्रा में हो।

4.) निर्यात प्रमाण पत्र और अन्य महत्वपूर्ण बातें: जो यात्री मूल्यवान सामान जैसे गहने या महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ले कर आते हैं, वे “निर्यात प्रमाण पत्र” प्राप्त कर सकते हैं ताकि भारत लौटते समय ड्यूटी से बच सकें। ड्रोन एक प्रतिबंधित वस्तु है और इसके लिए आयात लाइसेंस और मंज़ूरी की आवश्यकता होती है। सभी ड्यूटी योग्य या प्रतिबंधित वस्तुओं को ग्रीन चैनल या रेड चैनल प्रणाली का उपयोग करके घोषित करें। अतिथि नामक एक मोबाइल ऐप (ATITHI), ड्यूटी योग्य वस्तुओं और मुद्रा की पूर्व घोषणा करने की सुविधा प्रदान करता है।

शेरेमेत्येवो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मॉस्को ओब्लास्ट में सीमा शुल्क नियंत्रण क्षेत्र | चित्र स्रोत : Wikimedia 

भारत कस्टम द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची:

  • नशीले पदार्थ और मानसिक प्रभाव डालने वाली दवाइयाँ
  • अश्लील सामग्री
  • नकल और पाइरेटेड सामान और ऐसे सामान जो किसी भी कानूनी रूप से लागू होने वाले बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हों
  • प्राचीन वस्तुएं
  • आग्नेयास्त्र ( Firearms)
  • मानचित्र और साहित्य जिसमें भारत की बाहरी सीमाएँ गलत तरीके से दिखाई गई हों
  • वन्यजीव उत्पाद
  • जाली भारतीय मुद्रा नोट,  स्टैंप और सिक्के
  • विशेष प्रकार के जीवित पक्षी और जानवर
  • नकली मुद्रा नोट

भारत कस्टम द्वारा सीमित वस्तुओं की सूची:

  • गोला-बारूद
  • जीवित पक्षी और जानवर, जिसमें पालतू जानवर भी शामिल हैं
  • पौधे और उनके उत्पाद जैसे फल और बीज
  • संकटग्रस्त पौधों और जानवरों की प्रजातियाँ, चाहे वे जीवित हों या मरे हुए
  • कोई भी सामान जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए हो: लाभ, लाभ अर्जित करने या वाणिज्यिक उपयोग के लिए
  • रेडियो  ट्रांसमिटर जो सामान्य उपयोग के लिए अनुमोदित नहीं हैं
  • सोना और चांदी, आभूषणों के अलावा (केवल आयात के लिए)
  • भारतीय और विदेशी मुद्रा जो निर्धारित सीमा से अधिक हो
  • सैटेलाइट फोन
  • ड्रोन
श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अमृतसर में ड्यूटी-फ्री स्टोर | चित्र स्रोत : Wikimedia 

भारत में ड्यूटी-फ़्री शॉप्स क्या हैं?

ड्यूटी-फ़्री शॉप्स वो दुकानें होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्थित होती हैं, और ये यात्रियों को सेवाएं देती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं। इन दुकानों में, बाहर जा रहे यात्री विभिन्न प्रकार के लग्ज़री अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के सामान बिना किसी स्थानीय कर (टैक्स) के खरीद सकते हैं।

आप कुछ खास वस्तुएं ड्यूटी (कर) के बिना खरीद सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके खपत के लिए ले जाएं। कस्टम नियमों के अनुसार, केवल वे यात्री जिनके पास अंतर्राष्ट्रीय बोर्डिंग पास और वैध पासपोर्ट हो, वे ही ड्यूटी-फ़्री शॉप्स से खरीदारी कर सकते हैं।

भारत आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ़्री भत्ता

 

यात्री का प्रकारउत्सर्जनअधिकतम ड्यूटी-फ़्री भत्ता
भारतीय मूल के एवं विदेशी (10 वर्ष से ऊपर)कहीं भी (नेपाल, भूटान और म्यांमार को छोड़कर)₹50,000
भारतीय मूल के एवं विदेशी (10 वर्ष से ऊपर)नेपाल, भूटान और म्यांमार₹15,000
विदेशी पर्यटककहीं भी₹15,000 तक उपहार और स्मृति चिन्ह
1+ वर्ष से विदेश में रहने वाले भारतीय यात्रीकहीं भीपुरुषों के लिए ₹50,000   तक के सोने के गहने, महिलाओं के लिए ₹1,00,000   के तक के सोने के गहने
सभी यात्रीकहीं भी2 लीटर तक शराब ( , वाइन, बियर आदि)
सभी यात्रीकहीं भी100 सिगरेट के स्टिक
सभी यात्रीकहीं भी25 सिगार
सभी यात्रीकहीं भी125 ग्राम तंबाकू
सभी यात्री जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हैंकहीं भी1 लैपटॉप कंप्यूटर

 

संदर्भ 

https://tinyurl.com/zpedssxc 

https://tinyurl.com/yxvd4xd6 

https://tinyurl.com/r3a5z7zy 

https://tinyurl.com/ym84k6c8 

मुख्य चित्र में एम्स्टर्डम शिफोल हवाई अड्डे (Amsterdam Airport Schiphol) में एक सीमा शुल्क अधिकारी आने वाले यात्री के सामान की जांच कर रहा है। का स्रोत : Wikimedia